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सरकारी और भूदान भूमि के सौदों पर निगरानी, कलेक्टर के सख्त निर्देश

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शिवपुरी। जिले में प्रतिबंधित और नियंत्रित श्रेणी की भूमि के अवैध हस्तांतरण एवं नामांतरण पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

मंगलवार को आयोजित बैठक में जिला पंजीयक सहित सभी उप पंजीयकों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अहस्तांतरणीय भूमि, पट्टे की भूमि, शासन प्रदत्त भूमि, भूदान भूमि और अन्य प्रतिबंधित श्रेणी की जमीनों की रजिस्ट्री एवं नामांतरण बिना सक्षम अनुमति के नहीं किए जा सकते। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में दस्तावेजों के पंजीयन से पहले कलेक्टर या सक्षम अधिकारी की अनुमति का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाए।

तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी नामांतरण प्रकरण में भूमि की प्रकृति, खसरा रिकॉर्ड, अनुमति पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बिना आदेश जारी न किए जाएं। केवल रजिस्ट्री दस्तावेज के आधार पर नामांतरण नहीं किया जाएगा, बल्कि हस्तांतरण की वैधता भी सुनिश्चित करनी होगी।
कलेक्टर ने पिछले पांच वर्षों में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि से जुड़े सभी नामांतरण मामलों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। जिन प्रकरणों में सक्षम अनुमति उपलब्ध नहीं मिलेगी, उनकी अलग से जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में प्रतिबंधित भूमि का कोई भी अवैध पंजीयन या नामांतरण पाए जाने पर संबंधित उप पंजीयक, तहसीलदार या नायब तहसीलदार की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई, प्रतिकूल प्रविष्टि और अन्य वैधानिक कदम उठाए जाएंगे।

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