42 साल के आरोपी ने 15 साल की मासूम के साथ किया RAPE , न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा- SHIVPURI NEWS

शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय ने एक 15 साल की नाबालिग से रेप के आरोप में आरोपी को 20 साल की सजा और 2500 रूपए का अर्थदण्ड लगाया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक ​अभियोजन अधिकारी प्रीति संत ने की।

जानकारी के अनुसार आज माननीय विशेष (पॉक्सो) न्यायालय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी रामवरन पुत्र पुरन सिंह गुर्जर उम्र 42 साल नि. गढीबरौद थाना सुरवाया जिला शिवपुरी को धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव के द्वारा बताया गया कि दिनांक 05 .अप्रैल 2022 को फरियादी/पीडिता की माता बांकडे हनुमान जी के मंदिर की ओर खेतों पर काम करने उसकी दोनो ननद एवं पति के साथ गई थी। दिनांक 08.04.2022 को दोपहर 1 या 1:30 बजे फरियादी/पीड़िता ने अपने चारो बच्चोंं को मोबाईल से खेलने के लिये बैठा दिया और वह तथा उसका पति एवं दोनों ननद गेंहू काट रहे थे तभी उसने देखा कि, पीडिता कहा है वह मेड़ पर डली हुई थी और वहा उल्टियां कर रही थी।

उसने पीडिता से पूछा की क्या हुआ तब पीडिता ने बताया कि एक आदमी ने उसके साथ गलत काम किया और वहां से भाग गया। फिर वह पीडिता को लेकर पति के साथ सरकारी अस्पकताल लेकर आयी और ईलाज कराया। फरियादी ने उक्त घटना की सूचना जिला चिकित्सा लय शिवपुरी में दी जिसके आधार पर देहाती नालसी 0/22 धारा 376(एबी) भादवि एवं धारा 5(एम), 06 पोक्सोी एक्टस के अतंर्गत पंजीबद्ध की गई तथा उक्तऔ देहाती नालसी के आधार पर पुलिस थाना सुरवाया जिला शिवपुरी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2500 रू से अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, विशेष लोक अभियोजक, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

Advertisement

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *