तेलांगना का युवक शिवपुरी की युवती को भगाकर ले गया ,RAPE किया और छोड दिया,20 साल की जेल

शिवपुरी। आज माननीय विशेष(पॉक्सो) न्यायालय विवेक शर्मा महोदय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी आमिर अंसारी पुत्र राशिद अंसारी, आयु-22 साल, निवासी-903, स्पलेण्डर अपार्टमेंट, डी.ब्लॉक, थाना जी.डी. मोहल्ला, जिला हैदराबाद तेलंगाना को धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया है कि बीते 16 जुलाई 2021 को सुबह लगभग 07:30 बजे फरियादी की पुत्री पीड़िता आयु 15 वर्ष 11 माह घर से बिना बताये एवं बिना कुछ कहे उसकी पत्नी का मोबाईल लेकर कहीं चली गई। रिश्तेदारी एवं आसपास तलाश करने पर भी पीड़िता नहीं मिली। अप्रैल 2021 में पीड़िता किसी लड़के से मोबाईल से बात करती थी, जिसका नंबर-7396254279, 9702010246 था।
फरियादी ने उस समय पीड़िता को डांटकर उससे बात करने से मना कर दिया था। उसे शक है कि, इसी नंबर वाले लड़के को पीड़िता की जानकारी होगी। दिनांक- 17.07. 2021 को पीड़िता को दस्तयाब कर उसके कथन लेखबध्द किये गये तथा उसके कथनों के आधार पर धारा-376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सों एक्ट की वृध्दि की गई एवं अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्याधयालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, विशेष लोक अभियोजक, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।