सौतेले पिता ने अपने ही ढाई साल के बेटे को दीवार में पछीटकर मार दिया था, शव को बेड में छिपा दिया था,आजीवन जेल मेें रहना होगा

शिवपुरी। बीते लगभग डेढ साल पहले अपने ही बेटे की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने एक सौतेले पिता को अपने ही ढाई साल के बेटे की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए उसे आजीवन काराबास की सजा और 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी शासकीय अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह रघुवंशी ने की।

अभियोजन के अनुसार शहर के सिटी के कोतवाली अंतर्गत मनियर में आदिवासी बस्ती निवासी लखन पुत्र बिलाखी आदिवासी उम्र 25 साल ने 4 अक्टूबर 2022 की रात ढाई साल के सौतेले बेटे जस्सी सिंह की पहले बेल्टों से पिटाई की और फिर जमीन पर पटककर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं मामले को दबाने के लिए बेटे का शव दीवान (पलंग) में लेटाकर उसके ऊपर बिस्तर बिछा दिए। इसके बाद किसी पड़ोसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जिस पर से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी लखन को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने इस मामले में मृतक की मां रानी आदिवासी की शिकायत पर लखन आदिवासी पर हत्या व शव को छिपाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लखन को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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