NEW YEAR पर 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर RAPE के आरोपी को आजीवन जेल की सजा, देना होगा 3 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। आज माननीय विशेष(पॉक्सो) न्यायालय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी अरविंद केवट पुत्र धनीराम केवट उम्र-24 वर्ष, निवासी बडौरा थाना करैरा जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा- 376(2)(एन) भारतीय दंड संहिता सहपठित धारा-3(2)(V) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आरोपी को आजीवन कारावास( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा) एवं 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2020 को फरियादिया/पीड़िता की मां ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि, आज सुबह 06 बजे पीड़िता उम्र 16 वर्ष गांव में पहाड़िया पर लेंट्रिंग करने गई थी जो लगभग 3 बजे तक वापस नहीं आई । उसे गांव के अरविंद केवट पर शक है। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना करैरा द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्या यालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 376(2)(एन) भारतीय दंड संहिता सहपठित धारा-3(2)(V) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आरोपी को आजीवन कारावास( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा) एवं कुल-3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।