महिला के साथ मारपीट कर GANG RAPE के तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा

शिवपुरी। बीते रोज विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ने आरोपी दयाली जाटव (42) पुत्र रमेश जाटव, निहाल जाटव (26) पुत्र मनफूल जाटव और दुर्गेश उर्फ बंडा रावत (34) पुत्र सीताराम रावत निवासी माता का बीलवरा को धारा- 376(घ) भादवि एवं 3(2) में आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुषमा गौतम ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 जून 2020 की शाम 4 बजे निहाल जाटव बाइक पर बिठाकर बैराड़ के खौदा गांव लेकर पहुंचा। दुर्गेश रावत के घर लेकर आया तो वहां पहले से दयाली जाटव मौजूद था। निहाल जाटव ने कोर्ट मैरिज करने के लिए कहा तो पीड़िता ने मना कर दिया। इसके बाद दुर्गेश रावत ने खाना बनाने को कहा तो पीड़िता ने इनकार कर दिया। दुर्गेश रावत ने हाथौड़ी से मारपीट कर दी। मारपीट से पीठ, बायं पैर के घुटने, दाहिने पैर की छोटी उंगली में चोटें आईं।
फिर दुर्गेश रावत ने जबरदस्ती बुरा काम करने को कहा। पीड़िता ने इनकार किया तो धक्का देकर गिरा दिया, जिससे सिर में दाहिनी ओर चोट लग गई। इसके बाद बेल्ट से मारपीट कर दी जिससे पेट व पिछले हिस्से में मूंदी चोटें आईं। निहाल, दुर्गेश और दयाली जाटव ने रात में उसके संग गलत काम किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को उम्र कैद एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।