जांच के दौरान 6 दुकानदारों के कांटों में पाई गई अनियमितताएं , 6 व्यापारीयों पर मामला दायर

शिवपुरी। बीते रोज नाप-तौल विधिक मापविज्ञान विभाग द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवपुरी के न्यायालय में नाप-तौल अधिनियम अंतर्गत अनियमितता पाए जाने के कारण छह व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण दायर किए गए। इनमें तीन प्रकरण पैकेज संबंधी अनियमितता पाए जाने, दो प्रकरण गये थे। नाप-तौल उपकरणों पर समय पर सील नहीं लगवाने और एक प्रकरण मिठाई को डिब्बे सहित तौलने के कारण पंजीबद्ध किया गया है।

जिन संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण दायर किये गये हैं उनमें स्थानीय विक्रेता उषा ट्रेडर्स हार्डवेयर भाँती वितरक परवल सैनिटाइजेशन ग्वालियर, विक्रेता धाकड टाइल्स एंड सैनेट्री शिवपुरी निर्माता विनसन सेरामिक प्रालि मोरवी गुजरात एवं विक्रेता जय मां इंटरप्राइजेज हार्डवेयर कोलारस निर्माता मां वैष्णो इंडस्ट्रीज इंदौर द्वारा बेचे जा रहे पैकेटों पर पीसीआर नियम के तहत घोषणाएं नहीं होने, शिवम सुनार गली शिवपुरी एवं मुरारी ज्वैलर्स बैराड के द्वारा नाप-तौल उपकरणों पर समय पर सील नहीं लगवाने और वैष्णवी स्वीट्स शिवपुरी द्वारा मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने के कारण प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर पंजीबद्ध किये गए है।

न्यायालय में दायर किये गये प्रकरणों में से स्थानीय विक्रेता उषा ट्रेडर्स हार्डवेयर भौंती एवं परवल सैनिटाइजेशन ग्वालियर द्वारा प्रकरण में मौके पर ही अपना अपराध स्वीकार किया आरोप सिद्ध होने पर सीजेएम न्यायालय ने 21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

इनका कहना है
व्यापारी अपने संस्थानों में उपयोग में लाये जा रहे नाप-तौल उपकरणों का समय सीमा में सत्यापन करा लें एवं अपने संस्थान पर उन्हीं पैकेटों का विक्रय करें जिस पर कीमत, वजन, निर्माण का माह एवं वर्ष, निर्माता एवं पैकर का पूर्ण पता, कस्टमर केयर नंबर अंकित हो। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आरके चतुर्वेदी नाप-तौल निरीक्षक ।

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