घर में रखे गेंहू के कट्टे और मोबाईल चोरी के आरोपी को 1 साल की जेल

शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय ने एक चोरी के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपीयों को एक एक साल की जेल और 3 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती शशी शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 05 अक्टूबर 2020 को दोपहर 01.00 बजे फरियादी खेत पर पौधे लगाने चला गया उसकी पत्नि व बचचे मायके गये थे। तभी दिन में 2.30 बजे खेत से लौट कर घर आया तो कुन्दी टूटी हुई थी दरवाजा खुला हुआ था और सामान बिखरा था और गोदरेज की अलमारी को खोलकर देखा तो 5000/- रूपये तीन पत्तीे वाला मंगलसूत्र नहीं था।

इसके साथ ही घर में चार्ज में लगा सेमसंग कम्पनी का मोबाइल नही थे। जिसमें आईडीया की सिम थी एवं गेंह के पांच कटटे पचास पचास किलो के नहीं थे । जिसकी रिपोर्ट फरियादिया द्वारा पुलिस थाना देहात में की गई फरियादी की रिपोर्ट पर थाना देहात ने अपराध क्रमांक 256 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 455,380 भादसं. मैं लेखबंद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी श्वेदता मिश्रा में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी जवेद उर्फ फज्जेे को दोषी पाते हुए, धारा 454 भादसं में 1 वर्ष का कारावास व 2000 अर्थदंड एवं धारा 380 भादसं में 1 वर्ष का कारावास व रूपए 1000 अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती शशी शर्मा सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई है।

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