RAPE और POCSO एक्ट के आरोपी को अधिवक्ता गजेन्द्र यादव ने कराया बरी

शिवपुरी। आज शिवपुरी विशेष न्यायाधीश माननीय दीपाली शर्मा की कोर्ट से एक रेप और पोक्सो एक्ट के आरोप में आरोपी को माननीय न्यायालय ने बरी किया है। इस मामले अभियुक्त की और से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र यादव ने की।
अभियोजन के अनुसार बीते 16 जून 2019 को देहात थाना में एक महिला ने शिकायत करते हुए बताया कि उसके साथ एक युवक ने रेप किया। यह घटना उस समय कारित हुई जब वह नाबालिग थी। इस मामले में पुलिस ने पीडिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप सहित पोक्सो एक्ट की धाराओ में मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया था।
इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पक्ष के अधिवक्ता गजेन्द्र यादव ने अपराधी पक्ष की और से तर्क देते हुए बताया कि जब युवती के साथ रेप हुआ उस समय वह नाबालिग थी। जिसपर अधिवक्ता गजेन्द्र यादव ने पूछा रेप पीडिता से पूछा कि अगर वह बालिग थी तो फिर उसकी शादी सम्मेलन से कैसे हुई। साथ ही जब उसका डीएनए कराया तो सामने आया कि पीडिता की शादी के बाद उसका डीएनए हुआ है।
जिसमें सामने आया कि महिला ने अपने पति के साथ भी संबंध बनाए है। माननीय मजिट्रेट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी युवक को दोष मुक्त करते हुए उसे बा ईज्जत बरी किया है।