NEW YEAR पर शराब पार्टी के लिए लेना होगा लाईसेंस, बिना लाईसेंस पार्टी करते पकडे गए तो होगी कार्यवाही

शिवपुरी। दो दिन बाद कलेन्डर बदल जाएगा। पूरे विश्व में नए साल के स्वागत को लेकर लोग पूरी तैयारी में है। नए साल के बेलकम के लिए लोग अपने अपने स्तर पर पार्टीयों के अरेंजमेंट में लगे हुए है। इसे लेकर होटल रेस्टोरेंट सहित अन्य संस्थानों में अपने अपने स्तर पर तैयारीयां प्रारंभ हो गई है। छोटे से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटलों में 31 दिसंबर की रात होने इवेंट की तैयारी शुरू कर दी गई है। 31 दिसंबर की रात होने वाली अधिकतर पार्टियों में शराब भी परोसी जाती है।
परंतु इस बार नई साल को होने वाली पार्टियों और इवेंट के लिए आबकारी विभाग ने नई शराब नीति बनाई है। इस बार आबकारी विभाग ने नई साल के जश्न में शराब पिलाने का लाइसेंस जारी करने का नया फॉर्मेट तैयार कर लिया है। फॉर्मेट के तहत न्यू ईयर की होने वाली पार्टियों एवं इवेंट में परोसी जाने वाली शराब के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है।
आबकारी विभाग के द्वारा न्यू ईयर पर होने वाली पार्टियों, इवेंट के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। ऐसे में जिन होटल में न्यू ईयर की पार्टी या होने वाले इवेंट में शराब परोसने की योजना आयोजकों द्वारा बनाई गई है। इसके लिए उन्हें एक दिवसीय लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। आबकारी विभाग की नई नीति के अनुसार एक दिन शराब परोसने के लाइसेंस के लिए आयोजकों को दस हजार रुपए का शुल्क चुकाना होगा।
आबकारी विभाग की नई नीति के अनुसार किसी घर में न्यू ईयर की पार्टी आयोजित की गई। पार्टी में शराब भी परोसी जानी है तो घर के मालिक को आबकारी विभाग से एक एक दिवसीय लाइसेंस लेना होगा। इस नई नीति की तहत घर मालिक को न्यू ईयर पर एक दिवसीय शराब पार्टी करने के लिए पांच सौ रुपए की लाइसेंस की फीस भरनी होगी।
जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र धाकड़ ने बताया कि एक दिवसीय लाइसेंस ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित कोई भी जानकारी जिला आबकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे में बिना लाइसेंस लिए शराब परोसते हुई पार्टियां या इवेंट मिले तो आयोजकों सहित शराब पीने वालों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।