आबकारी विभाग का निर्देश : NEW YEARS पर होटलों,रेस्टोरेंट,ढाबा आदि पर बिना लायसेंस के मनाई PARTY तो होगी कार्यवाही

शिवपुरी । नववर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसम्बर की रात होटल, रेस्टोरेंट, घरों आदि स्थलों पर पार्टियों का आयोजन किया जाता है। जिसमें बिना लायसेंस लिये मदिरा परोसी व सेवन किया जाने की संभावना है। होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि स्थलों पर आयोजित पार्टियों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं।

जिसके तहत संबंधित स्थलों के संचालक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर विधिवत ऑनलाइन आवेदन से ऑकेशनल लायसेंस अनिवार्यतः प्राप्त करें। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि लायसेंस प्राप्त किये बिना इस प्रकार की पार्टियों का संचालन ज्ञात होने पर म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी। असुविधा से बचने हेतु जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर विधिवत लायसेंस प्राप्त किया जाए

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