अपनी GF के साथ मिलकर अपनी ही पत्नि की हत्या के आरोपी पति और GF को आजीवन काराबास

शिवपुरी। आज जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में मृतक महिला के पति और उसकी सौतन यानी जीएफ को दोषी करार देते हुए उसे आजीबन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने करते हुए दोनों आरोपीयों को सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार जिले के रन्नौद के ढेंकुआ गांव के रहने वाले जगदीश यादव ने दो शादियां की थीं। वह दोनों पत्नियों के साथ रहता था। पहली पत्नी का नाम सुखवती तो दूसरी पत्नी का नाम इंद्रा यादव था। 26 अप्रैल 2019 की सुबह 6 बजे इंद्रा अपने घर के बाहर झाडू लगा रही थी। इसी दौरान जगदीश यादव व उसकी पत्नी सुखवती आए और इंद्रा को गालियां देने लगे। जगदीश की पहली पत्नी सुखवती ने इंद्रा को जान से मारने की मंशा से उस पर केरोसिन डाल दिया।

वहीं जगदीश ने माचिस की तीली जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया था। आग में झुलसती इंद्रा की आवाज सुनकर पड़ोसी व उसके मामा ससुर बादल सिंह यादव आ गए। वे इंद्रा को रन्नौद थाने लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने मौखिक सूचना के आधार पर आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ मारपीट समेत हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया। हालांकि इलाज के दौरान इंद्रा की मौत हो गई।

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