भाजपा जिला मंत्री के पति सहित 3 लोगों को 1 साल की जेल,3 हजार का जुर्माना,कोर्ट ने सुनाया फैंसला

शिवपुरी । जिले के पिछोर में कोर्ट ने राशन की काला बाजारी के मामले में भाजपा नेता सहित 3 लागों को 1 बर्ष की सजा सुनाई है पिछोर न्यायालय के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट रोहित रघुवंशी ने भाजपा जिला मंत्री के पति सहित 3 लोगों को दोषी माना है जिसमें सजा सुनाते हुए 3-3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पैरवी एडीपीओ राकेश रोशन ने की थी।
अभियोजन के मुताबिक 17 नबंवर 2010 को प्रशासन की टीम ने शरद कोठारी के गोदाम में लीड संस्था खनियांधाना का पीडीएस गेंहू 676.54 क्विंटल और पिछोर मंडी प्रांगण में 1407.79 क्विंटल गेंहू बरामद किया था। यह गेंहू राशन की दुकानों पर वितरित होने जाना था। इस मामले में खाद्य विभाग ने लीड संस्था खनियांधाना प्रबंधक केके राजोरिया, ओमप्रकाश पुत्र कौशल चंद्र जैन निवासी जैन मंदिर के सामने पिछोर अध्यक्ष जिला थोक उपभोक्ता भंडारण शिवपुरी और बालकृष्ण पुत्र जगन्नाथ प्रसाद रावत निवासी नवाब साहब रोड हरिजन थाने के सामने के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया।
मामले में सुनवाई के बाद पिछोर कोर्ट ने तीनो आरोपियों को 1 साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यहां बता दें कि आरोपी केके राजोरिया निवासी चांदनी चौक पिछोर खुद एडवोकेट होने के साथ भाजपा जिला मंत्री पूनम राजोरिया के पति है।