RAPE के आरोप में अमित लुहार को 10 साल की जेल

करैरा। बीते रोज शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। मामले में पैरवी शासकीय अभिभाषक धनंजय पांडेय ने की

अभियोजन के अनुसार 2 जुलाई 2018 को ग्राम समोहा में एक महिला गोबर फेंकने गई थी, तभी वहां गांव का अमित लुहार आ गया और उसने महिला को पास में स्थित एक टपरिया में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बाद में पीड़िता ने करैरा थाने में आरोपी अमित लुहार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में विवेचना पूरी कर चालान पेश किया। कोर्ट ने पूरे मामले में तमाम गवाहों व साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए बुधवार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए अथदंड भी आरोपी को भुगतना होगा।

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