बालिका बधु: 16 साल की लाडों बनने जा रही थी बालिका बधु, प्रशासन ने रूकवाया

शिवपुरी। आज प्रशासन ने एक 16 साल की बालिका का बधु बनने से रोका है। प्रशासन की टीम ने बाल विबाह को रूकवाकर परिजनों को शक्त हिदायत दी है। साथ ही परिजनो को बताया है कि इस मामले में उन्होने शादी करने करा प्रयास किया तो उन्हेे 3 साल की जेल और 1 लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।
जानकारी के अनुसार बीते रोज बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉ सुषमा पांडेय को किसी सूचना दाता द्वारा सूचना दी कि दिनारा गांव में एक नाबालिग किशोरी का बाल विवाह करने की तैयारी चल रही है। इस सूचना पर कार्यवाही के लिए परियोजना अधिकारी को सूचित किया गया। टीम ने मौके पर जाकर जब बालिका के उम्र के प्रमाण देखे तो बालिका की उम्र 17 वर्ष से कम थी। टीम ने परिजनों को समझाया कि यदि 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह किया तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
समझाने के बाद परिजनों ने बालिका की उम्र 18 वर्ष होने के बाद ही विवाह करने का लिखित आवस्वासन दिया। इस दौरान सेक्टर सुपरवाइजर ममता आर्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रामवती लिढा, संध्या तिवारी, अश्विनी वानखेड़े, निशा धमन्या,अहिल्या सिसोदिया, किरण गुप्ता, इजमा खान, एवं सहायिका त्रिवेणी वंशकार मौजूद रहीं।