4 माह के बेटे की हत्या के मामले में जेल गए पिता को न्यायालय ने किया बरी, मोहित ठाकुर ने की थी पैरवी

शिवपुरी। आज जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए अपने ही बेटे की हत्या के मामले में जेल गए एक पिता को माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया है। इस मामले में अभियुक्त की और से पैरवी एडवोकेट मोहित ठाकुर ने की।
एडवोकेट मोहित ठाकुर ने बताया कि 22 नवंबर 2021 को सुनील चिढ़ार पुत्र पूरन चढ़ार निवासी शक्तिपुरम खुड़ा की सूचना पर मृतक संतोष चिढ़ार उम्र 4 माह की मृत्यु उसके पिता हीरा चढ़ार द्वारा उठाकर छत पर पटक देने से होना बताने से शिवपुरी पुलिस ने मर्ग कायम किया था।मृतक संतोष पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक बच्चे के पिता हीरा चिढ़ार के द्वारा अपने बच्चे संतोष की हत्या करना पाया गया था जिस पर 302 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था जिसके बाद 28 नवंबर 2022 को एडवोकेट मोहित ठाकुर की तरफ से पैरवी करते हुए दलीले पेश की गई वहीं पुख्ता सबूत नहीं मिलने पर अपर सत्र न्यायाधीश ए के गुप्ता द्वारा हीरा चिढ़ार को दोष मुक्त कर दिया गया।