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दोस्त की बाइक मांग कर लाया था, चोर बाइक चुरा ले गए थे, अब एक साल की जेल और एक हजार का जुर्माना देना होगा

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शिवपुरी। कोलारस क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी), कोलारस ने अभियुक्त मोहन उर्फ मोहरसिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी) के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

यह था मामला

अभियोजन के अनुसार, फरियादी नारायण प्रसाद ने थाना कोलारस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपने मित्र विकांत जैन (निवासी गुना) से प्रयोग के लिए टीवीएस स्टार सिटी मोटरसाइकिल (क्रमांक एमपी 08 एमडी 6261) ली थी। 24 जनवरी 2021 की रात करीब 9 बजे उन्होंने बाइक अपने घर के बाहर खड़ी की थी। अगले दिन सुबह उठने पर बाइक गायब मिली। आसपास तलाश करने के बाद भी बाइक नहीं मिली, जिसके बाद अज्ञात चोर के खिलाफ थाना कोलारस में चोरी का मामला दर्ज कराया गया।

जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपी मोहन उर्फ मोहरसिंह को गिरफ्तार किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत हुआ न्यायालय

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमति जताते हुए आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती शशि शर्मा ने की।

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