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संबल योजना के नाम पर ठगी, शासकीय कर्मचारी बनकर आदिवासी महिला से ठग लिए 25 हजार, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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शिवपुरी। जिले के पोहरी थाना क्षेत्र में संबल योजना के तहत आर्थिक सहायता दिलाने के नाम पर एक आदिवासी ग्रामीण से 25 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम अहेरा निवासी कमलफूल आदिवासी की पत्नी सोमवती की मृत्यु के बाद उन्हें संबल योजना के तहत 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत हुई थी। 6 मई 2026 को कलेक्टर की जन चौपाल में उन्हें स्वीकृति पत्र भी मिला था।

कुछ दिन बाद जाहिद खान और आफताब खान गांव पहुंचे और खुद को जनपद पंचायत का कर्मचारी बताकर कमलफूल का विश्वास जीत लिया। दोनों ने आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी ली और बाद में उन्हें पोहरी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोस्क पर बुलाया। वहां आरोपियों ने कहा कि संबल योजना की राशि खाते में आ गई है, लेकिन राशि निकालने के बदले 50 हजार रुपये देने होंगे। मोलभाव के बाद 25 हजार रुपये देने की बात तय हुई।

कमलफूल ने पहले कियोस्क से 30 हजार रुपये निकालकर उनमें से 20 हजार रुपये जाहिद खान को दे दिए। इसके बाद आरोपियों ने दोबारा फोन कर 13 जुलाई को फिर बुलाया। इस बार कमलफूल ने 19,500 रुपये निकाले और उनमें से 5 हजार रुपये जाहिद को दे दिए। इस तरह आरोपियों ने कुल 25 हजार रुपये वसूल लिए।

22 जुलाई को गांव पहुंचे सचिव नंदकिशोर गुप्ता ने संबल योजना की राशि के बारे में जानकारी ली। तब कमलफूल ने पूरी घटना बताई। सचिव ने स्पष्ट किया कि जनपद पंचायत की ओर से योजना का लाभ दिलाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। इसके बाद कमलफूल को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाहिद खान और आफताब खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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