उधारी के रुपये मांगना पड़ा भारी: लाठी-डंडों से मारपीट करने वाले दो आरोपियों को 6-6 माह की जेल

खनियाधाना। खनियाधाना न्यायालय ने उधारी के रुपये मांगने पर लाठी-डंडों से मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 6-6 माह के सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, थाना मायापुर के अपराध क्रमांक 178/2021 में आरोपी शिशुपाल पुत्र गजराज सिंह लोधी (32 वर्ष) एवं बंटी उर्फ भगवत पुत्र गजराज सिंह लोधी (28 वर्ष) निवासी ग्राम राजापुर बुधौन, थाना मायापुर के विरुद्ध न्यायालय में विचारण चला।
अभियोजन के अनुसार, 28 जुलाई 2022 की रात करीब 8 बजे फरियादी अजय सिंह ने आरोपियों से अपने उधार के रुपये मांगे। इसी बात पर दोनों आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर शिशुपाल ने फरियादी के सिर पर लाठी से वार कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची फरियादी की पत्नी रेखा पर भी बंटी ने लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट आई और खून निकल आया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बीच-बचाव किया। जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।
मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कल्याण सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 323/34 भादंसं के तहत दोषी ठहराकर प्रत्येक को 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
