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तार फेंसिंग उखाड़ने को लेकर विवाद: चार आरोपियों को 6-6 माह की जेल, देना होगा जुर्माना

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खनियाधाना। वर्ष 2023 के मारपीट के एक मामले में खनियाधाना न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 6-6 माह के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार थाना बामौरकला के अपराध क्रमांक 36/2023 में आरोपी महेन्द्र सिंह यादव, भैयासाहब यादव, कुंजीलाल यादव और पुष्पेन्द्र सिंह यादव, निवासी ग्राम सेकरा, को धारा 323 भादंसं के तहत दोषी पाया गया।घटना 10 अप्रैल 2023 की है।

फरियादी विजय सिंह अपने घर के बाहर भूसा रखने के लिए तार फेंसिंग कर रहा था। आरोप है कि चारों आरोपी वहां पहुंचे और बिजली के तार तोड़कर बल्लियां उखाड़ दीं। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए विजय सिंह के साथ मारपीट कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पुत्र नरेन्द्र और अवधेश के साथ भी लाठी-डंडों से मारपीट की गई, जिससे उन्हें चोटें आईं।

घटना की प्रत्यक्षदर्शी फरियादी की पत्नी गेंदा बाई और मूंगाराम यादव ने बीच-बचाव किया।पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कल्याण सिंह ने प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 6-6 माह का सश्रम कारावास तथा 1,000-1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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