चेक बाउंस मामले में पूर्व कांग्रेस पार्षद राजू यादव की अपील खारिज, 6 माह की सजा बरकरार

शिवपुरी। चेक बाउंस के एक मामले में पूर्व कांग्रेस पार्षद राजेन्द्र उर्फ राजू यादव को मिली 6 माह के सश्रम कारावास की सजा को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी ने बरकरार रखते हुए उनकी अपील निरस्त कर दी है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को सजा भुगताने के लिए वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा आरोपी को 2 लाख 52 हजार रुपये प्रतिकर जमा करना होगा। प्रतिकर राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार, लुधावली निवासी गयाप्रसाद यादव ने आरोप लगाया था कि पूर्व पार्षद राजेन्द्र उर्फ राजू यादव ने वर्ष 2022 में पारिवारिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए उनसे 2 लाख रुपये उधार लिए थे।
इसके बदले आरोपी ने भुगतान के लिए चेक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक अपर्याप्त राशि (Insufficient Funds) के कारण बाउंस हो गया।
कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर परिवादी ने वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी ने आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए 6 माह का सश्रम कारावास और 2.52 लाख रुपये प्रतिकर की सजा सुनाई थी।
इस निर्णय के विरुद्ध आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपील निरस्त कर मूल सजा को बरकरार रखा। इस मामले में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य एवं राजकुमार राठौर ने पैरवी की।
