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अवैध कॉलोनाइजरों पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, 4 पर FIR के आदेश: प्लॉटों की खरीद-फरोख्त और नामांतरण पर लगी रोक

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शिवपुरी। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शहर में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम आनंद सिंह राजावत ने चार अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही संबंधित कॉलोनियों के प्लॉटों की खरीद-फरोख्त और नामांतरण पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है, ताकि आम नागरिकों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

प्रशासन के अनुसार ग्राम सिंहनिवास में अभिजीत सिंह भदौरिया, सुमित श्रीवास्तव और मुरैना निवासी कावेन्द्र यादव द्वारा अलग-अलग सर्वे नंबरों पर बिना नियमानुसार अनुमति के कॉलोनियां विकसित की गईं। वहीं ग्राम नोहरीकला में राज रियल स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड के प्रोपराइटर राजीव गुप्ता पर भी करीब 2.8 हेक्टेयर भूमि पर नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित करने का आरोप है। इन सभी मामलों में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनाइजर का लाइसेंस, भूमि का डायवर्सन, टीएंडसीपी से स्वीकृत नक्शा और विकास अनुमति सहित सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों में नामांतरण नहीं होगा और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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