6 वर्षीय बालिका से RAPE के मामले में आरोपी को 1 साल के लिए विशेष गृह भेजा, आइसक्रीम का लालच देकर की थी दरिंदगी

शिवपुरी। शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना में किशोर न्याय बोर्ड ने बड़ा निर्णय सुनाया है। बोर्ड ने दोषी किशोर को एक वर्ष के लिए इंदौर स्थित विशेष गृह (स्पेशल होम) भेजने का आदेश दिया है। साथ ही, बोर्ड ने मानवता दिखाते हुए पीड़िता के बेहतर पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक लाख रुपये की प्रतिकार राशि (मुआवजा) प्रदान करने की अनुशंसा की है।
आइसक्रीम का लालच देकर बनाया शिकार
मामले के अनुसार, गोवर्धन थाना क्षेत्र में आरोपी किशोर ने 6 वर्षीय बालिका को अपना शिकार बनाने के लिए बेहद घिनौना रास्ता अपनाया। आरोपी ने मासूम को आइसक्रीम खिलाने का लालच दिया और उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया, जहाँ उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया।
बोर्ड ने की कड़ी कार्रवाई
मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट प्रिया शर्मा तथा सदस्य सरला वर्मा व रंजीत गुप्ता की पीठ द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार दिया गया। बोर्ड ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी वर्तमान में 18 वर्ष 7 माह का है, जिसे देखते हुए उसे सुधार के लिए इंदौर स्थित विशेष गृह भेजा जाएगा।
पीड़िता को न्याय की उम्मीद
कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ बोर्ड ने पीड़िता के भविष्य और उसके मानसिक व शारीरिक पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी है। इस दिशा में कदम उठाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़िता को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
इस संवेदनशील मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शमीम खान ने प्रभावशाली पैरवी की। न्यायालय के इस फैसले को क्षेत्र में उचित और न्यायपूर्ण माना जा रहा है।
