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कोर्ट ने MLA प्रीतम लोधी के बेटे पर कसा शिकंजा: 3 साल पुराने मारपीट केस में स्थायी गिरफ्तारी वारंट, बोले- बेटा तुरंत करे सरेंडर

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शिवपुरी। ग्वालियर की विशेष एससी-एसटी अदालत ने पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी के खिलाफ 3 साल पुराने मारपीट प्रकरण में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने दिनेश को फरार मानते हुए यह कार्रवाई की है, क्योंकि वह लगातार सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। वारंट जारी होने के बाद विधायक प्रीतम सिंह लोधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार न्यायपालिका का सम्मान करता है और उनके बेटे को बिना किसी देरी के अदालत में सरेंडर कर देना चाहिए।

विधायक प्रीतम लोधी ने कहा, “कोर्ट का फैसला सही है। मैंने अपने जीवन में हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है। मेरे खिलाफ भी कई मुकदमे चले, लेकिन मैं हर पेशी पर गया और बाद में सभी मामलों में बरी हुआ। कानून से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए दिनेश को भी न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए।” उन्होंने यह भी दावा किया कि वह पहले भी तीन बार अपने बेटे को स्वयं चौकी थाने में पेश करा चुके हैं। साथ ही कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई इनामी डकैतों तक को पुलिस के सामने सरेंडर कराया है।

यह मामला 12 मार्च 2023 की रात का है। बरौआ निवासी कोकसिंह किरार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने भतीजे मनोज राजपूत के साथ खेत पर फसल में पानी दे रहे थे। इसी दौरान बाइक हटाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दिनेश लोधी सहित अन्य लोगों ने कथित तौर पर लाठी-डंडों और लोहे की सरियों से हमला कर दिया। हमले में कोकसिंह और मनोज गंभीर रूप से घायल हुए। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने जाते समय रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

मामले की सुनवाई विशेष एससी-एसटी अदालत में चल रही थी, लेकिन दिनेश लोधी लगातार पेशी से अनुपस्थित रहा। इसके बाद अदालत ने उसे फरार घोषित करते हुए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अब पुलिस पर वारंट का पालन कर दिनेश लोधी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी होगी। विधायक के बेटे पर अदालत की इस सख्त कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है।

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