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आपराधिक मामलों के चलते हथियार रखने का अधिकार खत्म, शस्त्र लाइसेंस निरस्त

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शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने लोकशांति और जन सुरक्षा के हित में एक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के आधार पर यह कार्रवाई आयुध अधिनियम, 1959 के तहत की गई है।

प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना अमोला क्षेत्र के ग्राम नयागांव निवासी अरविंद सिंह तोमर के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन प्रकरणों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 168/2004/111/डीएम/एसपीआई को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।

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