विभिन्न अपराधों में नाम आने पर सीताराम का शस्त्र लाइसेंस निलंबित

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में नाम आने के बाद एक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत की गई है।
जिला प्रशासन से जारी जानकारी के अनुसार थाना सिरसौद क्षेत्र के ग्राम राजा की मुढेरी निवासी सीताराम कुशवाह के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं। मामले की समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 78/2024/111/डीएम/एसपीआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को देखते हुए आयुध अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर लाइसेंस निलंबित किया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। नियमों के उल्लंघन अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
