90% से कम ई-अटेंडेंस वालों को नहीं मिलेगा तबादले का लाभ, शिक्षा विभाग ने कसे नियम

शिवपुरी। नई तबादला नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार शिक्षा विभाग ने पात्रता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभागीय अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन शिक्षकों की ऑनलाइन ई-अटेंडेंस 90 प्रतिशत से कम होगी, उन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया का लाभ नहीं दिया जाएगा।
ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते मई और जून माह की उपस्थिति को शामिल नहीं किया जा रहा है। विभाग अप्रैल 2026 तक दर्ज ई-अटेंडेंस के आधार पर ही पात्र शिक्षकों की सूची तैयार कर रहा है। इसके साथ ही जिन शिक्षकों के संविलियन के तीन वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें भी तबादला प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि 90 प्रतिशत से कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट कराई जा रही है। विभाग द्वारा सभी रिकॉर्ड का सत्यापन कराया जा रहा है ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप पूरी की जा सके।
नई व्यवस्था के बाद कम उपस्थिति दर्ज कराने वाले शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है, जबकि पात्र शिक्षक तबादला प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।
