खाद की कालाबाजारी: मैरिज गार्डन में छुपा रखे थे खाद के 400 कट्टे, ,जप्त

बैराड। खबर जिले के बैराड थाना क्षेत्र के थाने के पीछे स्थिति गगन मैरिज गार्डन से आ रही है। जहां प्रशासन ने छापेमार कार्यवाही कर गगन मैरिज हॉल से 400 कट्टे यूरिया खाद के जप्त किए है। इन कट्टों को खाद माफिया दो गुनी कीमत में बेच करे थे। इस मामले की शिकायत प्रशासन को मिली और तहसीलदार प्रेमलता पाल मौके पर पहुंची और इस खाद को जप्त कर मैरिज हॉल को सील कर दिया है।

जानकारी के अनुसार बीते रोज प्रशासन ने एक खाद व्यवसायी द्वारा कालाबाजारी के लिए किसी अन्य व्यक्ति के मैरिज गार्डन में स्टाक करके रखा गया खाद जब्त किया है। खाद व्यवसायी खाद से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाया। प्रशासन ने पूरा मामला जांच में ले लिया है।

स्थानीय सूत्रों की मानें तो खाद जानकारी के अनुसार वैराड़ स्थित व्यवसायी ने कुछ दिन पहले ही खाद के ट्रक खाद व्यवसायी अंकित ट्रेडर्स द्वारा मंगवाए थे। उसने खाद किसानों को विक्रय दिनों खाद मंगवाया गया था, परंतु किसानों करने की बजाय नगर के अलग-अलग को खाद उपलब्ध न करवा कर उसने कुछ स्थानों पर स्टाक करवा कर रखवा दिया खाद अपने गोदाम में और कुछ खाद अन्य अगर खाद व्यवसायी के खरीदे गए खाद के स्थानों पर स्टाक कर दिया।

इसी क्रम में साथ-साथ उसके द्वारा विक्रय किए गए खाद उसके द्वारा खाद के 400 कट्टे पुलिस थाने व स्टाक का मिलान कर लिया जाए तो सब के पीछे शिक्षक रामनिवास रावत के मैरिज हॉल का सच सामने आ जाएगा। सूत्र बताते हैं कि गार्डन गगन वाटिका में अवैध रूप से स्टाक एक हजार कट्टे तो किसी अज्ञात स्थान पर करके रखे थे। इसकी जानकारी नगर के कुछ लोगो को भी ​थी। अब देखना लोगों को लग गई जिस पर उन्होंने रविवार होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।

जब इस खाद के संबंध में प्रशासन ने खाद व्यापारी अंकित ट्रेडर्स के संचालक से इस खाद के विक्रय का लायसेंस मांगा तो सामने आया कि यह फर्म राहुल बंसल के नाम पर है। उसने यह खाद का भण्डारन भी अपने द्धारा करना स्वीकार किया है।

उक्त व्यवसायी द्वारा खाद का स्टाक अपने निर्धारित गोदाम के अतिरिक्त मैरिज गार्डन में किया जाना उसकी वदनियती को उजागर करता है और अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में प्रशासन को संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई संस्थित किया जाना चाहिए। कानून के जानकार एडवोकेट अजय गौतम की मानें तो चूंकि वर्तमान में खाद किसान के लिए अति आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है, ऐसे में इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई संस्थित किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यवसायी को अपनी दुकान पर स्टाक का रिकार्ड सार्वजनिक करना चाहिए।

इनका कहना है
हमें सूचना मिली थी, जिस पर हमने सबंधित मैरिज गार्डन पर प्रशासनिक टीम भेजी थी। संबंधित फिलहाल कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाया है। ऐसेमें जहां खाद रखा हुआ था उस जगह को शील्ड कर दिया गया है। दस्तावेज सामने आने के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम इस समय खाद की। कालाबाजारी नहीं होने देंगे। हमें जहां से भी सूचना मिल रही है, हम वहां पर टीम भेजकर जांच करवा रहे है।

राजन वी नाडिया,SDM पोहरी

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