आईटीआई के सामने शराब दुकान पर आबकारी का हंटर: नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ठेकेदार को 10 दिन का अल्टीमेटम

शिवपुरी। शहर के महल सराय क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही एक शराब दुकान पर आबकारी विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। आईटीआई परिसर के ठीक सामने खोली गई इस दुकान को लेकर उपजे विवाद के बाद विभाग ने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर दुकान वहां से हटाने के निर्देश दिए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से नियमों की अनदेखी करने वाले शराब सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासियों ने आबकारी विभाग में मोर्चा खोलते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि शराब ठेकेदार ने दुकान को उसके निर्धारित परिक्षेत्र (Zone) से बाहर खोल लिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नियमानुसार यह दुकान किसी अन्य चिन्हित स्थान पर संचालित होनी थी, लेकिन ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी और रसूख के चलते इसे वर्तमान विवादित स्थल पर स्थापित कर दिया।
इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब यह सामने आया कि दुकान के बिल्कुल समीप आईटीआई (ITI), बीटीआई (BTI) और एसबीआई ट्रेनिंग सेंटर जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों छात्र-छात्राओं और भविष्य बनाने वाले युवाओं का आना-जाना लगा रहता है। क्षेत्रवासियों और अभिभावकों ने शैक्षणिक माहौल खराब होने की आशंका जताते हुए पहले भी इस दुकान का कड़ा विरोध किया था।
वृत्त प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत मिलते ही मौके का भौतिक निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि दुकान वास्तव में आवंटित क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन कर संचालित हो रही है। इसके तुरंत बाद विभाग ने ठेकेदार को नोटिस थमा दिया है।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ठेकेदार को 10 दिन की मोहलत दी गई है। यदि इस निर्धारित समय-सीमा के भीतर दुकान को शिफ्ट नहीं किया गया, तो विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए दुकान को सील करने और भारी जुर्माना लगाने जैसे कदम उठाएगा।
