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पोहरी के शिक्षक बलवीर सिंह तोमर बर्खास्त, नियुक्ति में तथ्य छिपाने का मामला आया सामने

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शिवपुरी जिले के पोहरी विकासखंड में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक बलवीर सिंह तोमर को कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। जांच में पाया गया कि शिक्षक ने नियुक्ति के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर नौकरी हासिल की थी।

जानकारी के अनुसार, बलवीर सिंह तोमर ने वर्ष 2009 में श्योपुर जिले में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी और उन्हें 13 अगस्त 2009 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ठर्राकलां में पदस्थ किया गया था। वहीं कार्यकाल के दौरान उन पर अवैध वसूली के आरोप सिद्ध होने के बाद 27 दिसंबर 2010 को सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

सेवाएं समाप्त होने के कुछ ही समय बाद, यानी 18 जनवरी 2011 को बलवीर सिंह तोमर ने शिवपुरी जिले के पोहरी विकासखंड में संविदा शिक्षक वर्ग-2 के रूप में दोबारा पदस्थापना प्राप्त कर ली। इस दौरान उन्होंने यह तथ्य छिपाया कि पूर्व में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होकर नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका था।

जांच के बाद मामला सत्य पाए जाने पर कलेक्टर ने उनकी नियुक्ति को अवैधानिक मानते हुए नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं।

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