युवती को देखकर न्यूड होकर अश्लील हरकत करने बाले आरोपी को 1 साल की जेल,देना होगा अर्थदण्ड

शिवपुरी। आज एक छेडछाड के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुनवाई करते हुए माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, तहसील-पोहरी जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी किशन पुत्र चिरौंजी जाटव, उम्र-31 वर्ष, थाना गोवर्धन जिला शिवपुरी (म.प्र.) को धारा-354(क) एवं 509 भादवि में आरोपी को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 19.10.2022 को शाम पांच बजे अभियोक्त्री घर के बाहर खडी थी। तभी आरोपी किशन जाटव उर्फ किल्ले घर के सामने आकर अपने कपड़े उतार कर अश्लील इशारे करने लगा। तब उसने आवाज लगाई तो उसके जेठ का लडका एवं लड़के की बहु आ गये। अभियोक्त्री के जेठ के लड़के एवं उसकी बहु को देखकर भी आरोपी किशन गन्दे-गन्दे इशारे करने लगा। तो अभियोक्त्री के जेठ के लड़के ने उससे इशारे करने से मना किया। तो किशन जाटव ने पास में पड़ा डण्डा उठाकर आक्रोशित होकर लड़के को मारा।
जिससे उसके दाहिने पैर में घुटने के उपर मूंदी चोट आयी। इतने में उसका भतीजा आ गया। जिसने घटना देखी। जिसे देखकर किशन जाटव वहां से जाने लगा। जाते-जाते किशन जाटव कह रहा था कि, रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोवर्धन द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्या यालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए धारा-354(क) एवं 509 भादवि में आरोपी को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी विशाल काबरा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील-पोहरी जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।