चैक बाउंस प्रकरण: आरोपी की अपील निरस्त, गिरफ्तारी वारंट जारी, अधिवक्ता गजेन्द्र यादव ने की पैरवी

शिवपुरी। चैक बाउंस के एक मामले में आरोपी संतोष शर्मा पुत्र मातादीन शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक 16 गौशाला, शिवपुरी की अपील प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने पूर्व में पारित दण्डादेश को बरकरार रखते हुए आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सजा भुगताए जाने के आदेश दिए हैं।
मामला वर्ष 2018 का है, जब आरोपी ने कैंटीन का सामान भरवाने, नई दुकान खोलने और पारिवारिक आवश्यकताओं हेतु परिवादी राजकुमारी शर्मा से 2 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे। भुगतान के लिए आरोपी ने बंधन बैंक का चैक दिया, जो बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से नोटिस भेजकर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो माह का साधारण कारावास और 3 लाख 12 हजार रुपये प्रतिकर राशि अदा करने की सजा सुनाई थी। प्रतिकर न देने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया था।
आरोपी ने इस दण्डादेश को चुनौती देते हुए अपील की थी, लेकिन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपील खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास और 4 लाख 50 हजार रुपये पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (5 जनवरी 2019 से अदायगी दिनांक तक) तथा 5 हजार रुपये परिवाद व्यय अदा करने के आदेश भी पारित किए। प्रतिकर राशि अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव तथा सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान और अजय कबीर ने पैरवी की।