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SHIVPURI NEWS-पुलिस थाना कोतवाली में रेप के मामले में आरोपी दोषमुक्त

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शिवपुरी। लगभग एक वर्ष पूर्व दर्ज हुए दुष्कर्म प्रकरण में सत्र न्यायालय ने आरोपी सुनील को दोषमुक्त करार दिया है।

मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने 08 सितंबर 2024 को आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि आरोपी सुनील उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है, लगातार पीछा करता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। इस शिकायत पर थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376(2)(एन), 354 घ भादवि सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव ने पैरवी की। समस्त साक्ष्यों व बहस के उपरांत सत्र न्यायालय ने आरोपी सुनील को दोषमुक्त कर दिया। इस प्रकरण में अधिवक्ता अशपाक खान और अजय शाक्य ने भी सहयोग किया।

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