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SHIVPURI NEWS-7 साल की मासूम से अश्लील हरकत के मामले में 5 साल की जेल, अर्थदंड से भी दंडित

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शिवपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में सात वर्षीय नाबालिग बालिका से अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट शिवपुरी ने आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को धारा 74 बीएनएस के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड तथा धारा 9(ड)/10 पॉक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला 10 फरवरी 2025 का है, जब फरियादी ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक अज्ञात युवक ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत कर भाग गया। घटना से शहर में आक्रोश फैल गया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई, जिसने 12 फरवरी को आरोपी दिलशाद खान (24), निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने, को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी को न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया और लोकशांति भंग होने की आशंका को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने उसके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की।

विवेचना के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत जुटाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट शिवपुरी ने 6 अगस्त 2025 को आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।

इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुमित शर्मा ने की। कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली टीआई कृपाल सिंह राठौड़, उपनिरीक्षक रामेंद्र चौहान, उपनिरीक्षक प्रियंका पाराशर (महिला थाना), प्रआर राजवीर विमल, आरक्षक हेमराज सिंह और अजीत राजावत की सराहनीय भूमिका रही।

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