SHIVPURI NEWS-खेत में विवाद को लेकर मारपीट, पांच आरोपियों को सजा

खनियाधाना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खनियाधाना की अदालत ने खेत में मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। अदालत ने शंकर सिंह यादव (30), चंद्रभान सिंह यादव (28), अर्चना यादव (34), जयपाल यादव (31) और हरीराम सिंह यादव (56), निवासी शंकरपुर थाना बामोर कला को धारा 324/34 भादंवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 323/34 भादंवि में छह-छह माह का सश्रम कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
ऐसे हुआ था विवाद
घटना 25 दिसंबर 2021 की है। फरियादी अपने खेत में गेहूं में पानी दे रहा था, तभी जयपाल यादव खेत से गुजरने लगा। फरियादी ने उसे गीले खेत से न निकलने को कहा, जिस पर जयपाल ने गालियां देना शुरू कर दीं। बात बढ़ी तो चंद्रभान और जयपाल ने फरियादी को जमीन पर पटक दिया। शंकर सिंह कुल्हाड़ी लेकर आया और फरियादी के पैर पर हमला कर दिया। इसी दौरान हरीराम यादव भी कुल्हाड़ी लेकर आया और मारने का प्रयास किया, जिससे फरियादी के हाथ में चोट आई। चंद्रभान ने उसकी पीठ और कमर पर लाठियां बरसाईं। बचाव में आई फरियादी की बहन को अर्चना यादव ने लाठी मारी।
गवाहों ने देखी घटना
घटना के दौरान फरियादी की मां रैनाबाई और बृजेश मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने बीच-बचाव किया। जाते समय आरोपीगण ने धमकी दी कि अगर दोबारा विरोध किया तो जान से खत्म कर देंगे। मामले की रिपोर्ट थाना बामोरकला में दर्ज की गई थी।
अभियोजन पक्ष की दलीलें मानते हुए सजा
पुलिस ने विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कल्याण सिंह ने पैरवी की। उनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।