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पति की हत्या में पत्नी समेत तीन दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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शिवपुरी। करैरा की प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने एक जघन्य और सनसनीखेज हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए पत्नी समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस हत्याकांड को गंभीर मानते हुए तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम बम्हारी थाना दिनारा निवासी रेखा राजपूत (29), अजय राजपूत (28) और कल्ला उर्फ मोहन सिंह राजपूत (24) को न्यायालय ने धारा 302 व 34 भादवि के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। तीनों को प्रकरण में यह सजा दी गई है।

यह था पूरा मामला
यह मामला 29 मार्च 2023 का है। फरियादी महेश लोधी ने पुलिस को बताया कि उसके बहनोई रामकिशोर, जो ग्राम बुढपुरा (थाना बबीना, उ.प्र.) से अपनी ससुराल ग्राम बम्हारी आए थे, उनकी रात में बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस रात गांव में ललनजू मास्टर के घर भजन कार्यक्रम चल रहा था, जहां रामकिशोर की पत्नी रेखा और उसके साले भी मौजूद थे।

भजन के दौरान रेखा ने अपने भाई महेश को बताया कि “पति को किसी ने घेर लिया है।” जब सभी लोग घर पहुंचे तो देखा कि रामकिशोर खून से लथपथ आंगन में मृत पड़े थे। उनके गले में गहरा घाव, आंख और पीठ पर चोटें थीं, और दांत भी टूटे हुए थे। पास में ही उनकी मोटरसाइकिल पड़ी थी।

प्रारंभिक जांच के बाद हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के दौरान रेखा सहित अजय और कल्ला उर्फ मोहन सिंह को आरोपी बनाया गया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विशेष लोक अभियोजक ने रखा पक्ष
शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया ने की। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संमन व वारंट में प्रधान आरक्षक नाथूराम कुशवाह की विशेष भूमिका रही।

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