Picsart 25 03 06 16 17 28 509

SHIVPURI NEWS-बिजली चोरी करने बोले को 2 साल की जेल, 58 हजार 500 रूपए का जुर्माना

Picsart 25 03 06 16 17 28 509

शिवपुरी। खबर जिले के गुगर गांव से है जहां निवासी भूप सिंह रावत पुत्र रामदयाल रावत को विशेष विद्युत न्यायालय एके गुप्ता द्वारा विद्युत चोरी से पंप चलाने का दोषी पाते हुए हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और विद्युत क्षति पूर्ति राशि 58 हजार 500 रूपए व दो माह का दंड आदेश पारित किया।

विद्युत कंपनी की तरफ से पैरवी अधिवक्ता आलोक अस्थाना ने की थी। उपमहाप्रबंधक श्रवण कुमार पटेल द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत में धारा 135 के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि में छूट का लाभ उठाकर प्रकरणों को निराकृत करें और होने वाली कार्यवाही से बचें।

Advertisement

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *