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SHIVPURI NEWS-दहेज के लिए पति ने पत्नि को गला दबाकर मार डाला: पति को उम्रकैद सहित जुर्माना

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शिवपुरी। खबर जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र से है जहां दहेज प्रताड़ना के एक मामले में न्यायालय ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार मामला थाना तेन्दुआ क्षेत्र के ग्राम कुदौनिया गणेश का है। जहां सोनू उर्फ विकास तोमर ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर साल 2022 में पत्नी वर्षा तोमर उम्र 22 साल की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 304बी, 498ए, 34 भारतीय दंड संहिता के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर इस मामले को चिह्नित प्रकरण में शामिल किया गया। मामले की जांच एसडीओपी कोलारस विजय कुमार यादव द्वारा की गई। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय में आरोप सिद्ध हुआ। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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