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पिता-पुत्र ने पटवारी को बंधक बनाकर पीटा: कमरे में ​महिला के साथ अश्लील VIDEO की सूट, फिर कमरे में बांधकर पटवारी की सूटिंग, FIR

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शिवपुरी। एक पटवारी को एक पिता पुत्र ने बांधकर पीटने का मामला जिले के करैरा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव से है। जहां नायब तहसीलदार के निर्देश पर विवादित जमीन का मौका मुआयना करने के गए पटवारी के साथ पिता-पुत्र ने मारपीट कर दी। घटना 30 जुलाई शाम 5 बजे की है। आरोपियों ने पटवारी को घर में बंधक बनाकर महिला के साथ फोटो-वीडियो भी बनवा दिए गए। सूचना के वाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पटवारी को आजाद कराया। करैरा पुलिस ने पटवारी की शिकायत पर पिता-पुत्र के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया हैं।

जानकारी के अनुसार पपरेडू गांव के रहे वाले महंत शिवकुमार पुत्र रामपुरी के नाम कल्याणपुर गांव में मंदिर की 20 बीघा जमीन थी। जमीन पर कल्याणपुर के रहने वाले दीमान सिंह रावत ने कब्जा कर रखा था। इधर, महंत शिवकुमार पुत्र रामपुरी प्रशासन से जमीन का सीमांकन कर कब्जा हटवाने के आवेदन लगा रखे थे। इसी के तहत नायब तहसीलदार ने पटवारी को मौका निरीक्षण करने का आदेश जारी किया था।

पटवारी प्रभाकर भार्गव पुत्र श्रीनिवास शास्त्री (41) ने बताया कि नायब तहसीलदार के आदेश के वाद कल्याणपुर गांव में सर्वे नं 301,305,316/4 का मौका निरीक्षण करने आवेदक शिवकुमार और पपरेडू के चौकीदार कमलेश परिहार के साथ 30 जुलाई की शाम 5 बजे गया हुआ था। इसी समय गांव के दीमान सिंह रावत और उसका लड़का लोकेंद्र सिंह रावत हाथ मे कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आ गए थे। जिन्होंने गाली-गलौज करते हुए खसरा अभिलेख को फाड़ दिया था।

इसके बाद दोनों पिता-पुत्र ने मिलकर लाठियों से मारपीट कर दी। इतना ही नहीं दोनों उसे पकड़कर अपने घर ले गए। जहां उन्होंने उसे एक कमरे में बंधक बना लिया। फिर कमरे में बंद कर मारपीट की थी। इसके बाद एक महिला को कमरे में लाकर उसके साथ फोटों-वीडियो भी बनवा लिए थे। गौरतलब है कि पटवारी प्रभाकर भार्गव को पिटता देख पपरेडू का चौकीदार कमलेश परिहार मौके से भाग खड़ा हुआ था। लेकिन चौकीदार कमलेश परिहार ने सूझबूझ से काम करते हुए घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी।

इसके बाद चौकीदार की सूचना पर पहुंची करैरा पुलिस ने पटवारी को आजाद कराया। करैरा पुलिस ने पटवारी प्रभाकर भार्गव की शिकायत पर दीमान सिंह रावत और उसके बेटे लोकेन्द्र सिंह रावत के खिलाफ धारा 132,127(2),121(1),221,3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया हैं।

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