श्रीराम फायनेंस कंपनी का कर्ज नही चुकाया: तीन महीने की जेल और 6 लाख 62 हजार 500 रूपये का जुर्माना

शिवपुरी। जिले मे श्री राम फाइनेंस कंपनी का कर्ज न चुकाने पर कोर्ट ने एक आरोपी को सजा सुनाई है। श्री राम फाइनेंस कंपनी शिवपुरी के शाखा प्रवंधक विवेक खंडेलवाल द्वारा बताया गया कि सूरज सिंह धाकड़ पुत्र ज्ञासिराम धाकड़ निवासी ग्राम व पोस्ट जौराई एयरटेल टॉवर के पास तहसील बैराड़ ने कंपनी से वाहन क्रमांक MP07GA3304 पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में लिया था।
जिसका ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी सूरज सिंह धाकड़ पुत्र ज्ञासिराम धाकड़ को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अमित प्रताप सिंह शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 3 माह का कारावास एवं 6 लाख 62 हजार 500 रूपये का प्रतिकर लगाया है।
इसके साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 15 दिवस साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता दीवान सिंह रावत के द्वारा पैरवी की गई। इस प्रकरण को कंपनी के बिजनेस हैड हरिओम शर्मा के आदेश पर रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा एवं एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत कराया गया था।