शिवपुरी में बरसात मे यहां घूमने जाओगे तो हो सकती है कार्यवाही : देखिए कहां…

शिवपुरी। वर्षा काल के दौरान आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जन सामान्य की जान माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी अनूप श्रीवास्तव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुल्तानगढ़ वाटर फॉल (जिला शिवपुरी एवं जिला ग्वालियर की सीमा) दर्शनीय स्थल पर जनसामान्य का प्रवेश आज दिनांक से वर्षा काल अवधि तक प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेश के तहत नायब तहसीलदार सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी एवं थाना प्रभारी थाना सुभाषपुरा शिवपुरी के संयुक्त प्रतिवेदन पत्र के द्वारा थाना सुभाषपुरा अंतर्गत जल प्रपात सुल्तानगढ पर वर्षाकाल के दौरान अत्यधिक जल प्रवाह होता है जिससे आम जनता के आवागमन पर दुर्घटना की स्थित निर्मित हो सकती है। पूर्व में भी सुल्तानगढ जलप्रपात पर मानसून के दौरान अत्यधिक जल प्रवाह दुर्घटना हुई है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए धारा 163 के तहत आदेश पारित किये जाने का उल्लेख किया गया है।
यह आदेश आपदा प्रबंधन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 223 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
