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खबर का असर: बैराड़ व शिवपुरी में 4 लोगों पर खाद्य पदार्थ में मिलावट करने पर 2 लाख 75 हजार का जुर्माना, कलेक्टर ने दिए थे निर्देश

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प्रिन्स प्रजापति @शिवपुरी। मिलावटी खाद्य पदार्थ को लेकर जुर्माना आदि करने की कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर के निर्देशों का असर देखने को मिला है। बीते रोज फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा डेयरी व दूधियों से दूध के सैंपल लिए गए और उनकी मौके पर जांच की गई। इस दौरान चार लोगों पर मिलावट के जहर पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए 2 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

बता दे कि खाद्य पदार्थ में मिलावट ​के जहर के खतरनाक खेल को हमने बीत दिनो प्रकाशन किया ​था। इसके बाद कलेक्टर ने कार्यवाही करने के निर्देश भी दे दिए थे और बीते रोज खाद्य पदार्थ दूध, घी, मावा आदि में मिलावट करने बालों के सेंपल लिए गए और कार्यवाही भी गई। जिसमें बैराड़ पर हमारा मुख्य फोकस रहा था। इस कार्यवाही के दौरान बैराड़ में यश मावा प्लांट पर कार्यवाही करते हुए मिलावट पाए जाने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार फूड सेफ्टी ऑफिसर आतुतोष मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन में आज करबला क्षेत्र से दो दूधियों को रास्ते में रोककर दूध के सैंपल लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सुभाष चौक की यादव डेयरी, कमलागंज क्षेत्र की दो दूध डेयरी और फिजिकल चौराहे की जय मां बलारी दूध डेयरी से दूध के सेम्पल लिए गए हैं। इस सेम्पलों को भोपाल लैब में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यश मावा प्लाण्ट, कालामढ़ तहसील बैराड़ के संचालक भानुप्रकाश यदुवशी पुत्र राधेश्याम यदुवंशी पर उनके प्रतिष्ठान से लिए गए मावा का सैंपल अवमानक पाए जाने से 50 हजार रूपए शास्ति अधिरोपित की गई है। उक्त सभी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 सहपठित धारा 51 व 64 के तहत की गई है।

बता दें कि कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने बैठक में आमजन के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए डेयरी दुकानों से दूध एवं दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थों के सैंपल, कुल्फी ठेलों पर जाकर उनके उत्पाद की जांच, नाश्ता वाले, समोसा चाट वाले के स्टॉल, दुकानों एवं ठेलों का निरीक्षण कर परीक्षण करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।

झांसी रोड़ शिवपुरी स्थित डी.आर.डेयरी के संचालक दीपेश राठौर पुत्र दुर्गाप्रसाद राठौर पर उनके प्रतिष्ठान से लिए गए खुले दूध का सैंपल अवमानक पाए जाने से 1 लाख रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। उक्त डेयरी संचालक पर पूर्व में भी इस न्यायालय के द्वारा 40 हजार रुपए शास्ति अधिरोपित की गई थी।

इसी प्रकार छतरी रोड़ बस स्टेण्ड के सामने स्थित मैसर्स जैन मावा भण्डार के संचालक अखिलेश जैन पुत्र रामदयाल जैन पर उनके प्रतिष्ठान से लिए गए मावा का सैंपल अवमानक पाए जाने से 75 हजार रूपए शास्ति अधिरोपित की गई है। उक्त प्रतिष्ठान संचालक पर पूर्व में भी इस न्यायालय के द्वारा 40 हजार रूपए शास्ति अधिरोपित की गई थी। शिवहरे दूध डेयरी, एबी रोड कमलागंज शिवपुरी के संचालक सुशील शिवहरे, सतीश शिवहरे पुत्रगण मुरारीलाल शिवहरे पर उनके प्रतिष्ठान से लिए गए दूध खुला का सैंपल अवमानक पाए जाने से 50 हजार रूपए शास्ति अधिरोपित की गई है।

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