SHIVPURI NEWS- रिश्वतखोर फूड इंस्पेक्टर हनुमंत मित्तल को तीन साल की जेल, देना होगा 5 हजार का अर्थदण्ड

शिवपुरी। बीते कुछ वर्ष पहले शिवपुरी में लोकायुक्त की टीम द्धारा रिश्वत बसूलते पकडे गए रिश्वतखोर फूड इंस्पेक्टर को माननीय न्यायालय ने 3 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह रिश्वतखोर खाद्यसुरक्षा अधिकारी सुमन बैकरी के संचालक से रिश्वत बसूल रहा था।
अभियोजल के अनुसार राजेश्वरी रोड शिवपुरी पर स्थिति सुमन बैकरी के संचालक फरियादी गोपाल राठौर ने लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा शिकायती आवेदन पेश किया कि, आरोपी हनुमंत मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (फूड इंसपेक्टर) जिला शिवपुरी ने बेकरी की दुकान में सैंपल भरने की धमकी देकर 2500/- रुपये की मांग की। जिसे आवेदक ने अपने मोबाईल में बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है। इस पर से लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी हनुंमत मित्तल को 2500/- रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा।
अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार जिला शिवपुरी में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय (भ्रष्टाचार) के समक्ष अभियोजन के महत्वपूर्ण कथन कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी हनुमंत मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (फूड इंसपेक्टर) जिला शिवपुरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा- 7 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन पुलिस लोकायुक्त की ओर से प्रकरण का संचालन सुनील त्रिपाठी, विशेष लोक अभियोजक जिला शिवपुरी के द्वारा की गई।
