कच्ची शराब बेचने के मामले में कोर्ट ने राहुल को 6 माह की जेल व 1 लाख के अर्थदंड से किया दंडित

शिवपुरी। खबर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से है। जहां पुलिस ने हानिकारक एवं हाथ भट्टी की कच्ची शराब बेचने वाले आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपए रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
अभियोजना के अनुसार कोतवाली थाना पुलिस के प्रधान आरक्षक अवधेश को 8 जून 2023 को मुखबिर से सूचना मिली कि पोहरी बस स्टैण्ड के पीछे एक व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी और आरोपी राहुल पुत्र स्व.हरि करन सोनी उम्र 20 वर्ष, निवासी-फतेहपुर रोड झाँसी तिराहा के पास को गिरफ्तार कर धारा- 49(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
मामले में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 49(क) आबकारी अधिनियम में दोषसिध्द पाते हुये आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी शिवकांत कुलश्रेष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी के द्धारा की गई।