थाने में ही पुलिसकर्मी को मार दिया डंडा: 3 आरोपीयों को 6 माह की जेल,देना होगा 4 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान् अमित प्रताप सिंह, जिला-शिवपुरी के द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए 3 आरोपीयों को 6 माह की जेल और 4 हजार रूपए के ​अर्थदण्ड से दंडित किया है। साथ ही एक आरोपी को 3 माह की सजा सुनाई है। इस ​मामले में शासन की और से पैरवी सहायक लोक ​अभियोजक विजय कुमार शर्मा द्धारा की गई।

अभियोजन के अनुसार फरियादी राधाकृष्ण ने पुलिस थाना सिरसौद में इस आशय की रिपोर्ट की कि वह पुलिस थाना सिरसौद में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। उसकी ड्यूटी थाना सिरसौद में समय 10:00 बजे रिपोर्ट लेखन अधिकारी की थी। उक्त दिनांक को करीब 12:45 बजे दौलतराम रावत अपने साथी सतीश रावत, धनीराम परिहार, हरी परिहार, अपने अन्य साथियों के साथ थाने रिपोर्ट लिखाने आया जो रिपोर्ट ना लिखाते हुए उत्तेजित होने लगा जिसे उसने व थाने पर उपस्थित स.उ.नि. नरेश गुर्जर , स.उ.नि. गुनेश्वर पैकरा ,आर. अतेन्द्र सिंह, आर. अमरीश द्वारा समझाया कि अपनी रिपोर्ट लिखवाये फालतू बातें न करें तो उत्तेजित होकर फरियादी व स्टाफ को मॉ बहन की गालियॉं देने लगे ।

सतीश, धनीराम, हरी परिहार द्वारा फरियादी की गिरेवान पकड़कर उसका हाथ मरोड़ दिया जब आरक्षक अतेंद्र बीच बचाव करने आया तो थाने से एक डंडा उठाकर उसके पैर में मार दिया और बोले ऐसे पुलिस वालों को तो वे अपनी जेब में रखते हैं और जान से मारने की धमकी देने लगे व शासकीय कार्य में व्यवधान किया। फरियादी की सूचना के आधार पर से पुलिस थाना करैरा द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 332/34 भारतीय दंड संहिता में प्रथम तीन आरोपीगण को 06 माह का सश्रम कारावास एवं अन्य एक आरोपी को 03 माह का सश्रम कारावास एवं कुल-4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

इन आरोपीयों को सुनाई गई है सजा
दौलत सिंह पुत्र छोटेलाल रावत, उम्र-48 वर्ष,सतीश पुत्र शिवचरण रावत उम्र-32 वर्ष, धनीराम पुत्र भंवर सिंह परिहार उम्र-25 वर्ष एवं हरिसिंह पुत्र बांकेलाल परिहार, उम्र-51 वर्ष, निवासीगण- ग्राम मानपुर थाना सिरसौद जिला शिवपुरी को धारा- 332/34 भारतीय दंड संहिता में प्रथम तीन आरोपीगण को 06 माह का सश्रम कारावास एवं अन्य एक आरोपी को 03 माह का सश्रम कारावास एवं कुल-4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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