घर में घुसकर RAPE: RAPE के बाद पीडिता की गला दबाकर हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय ने रेप और उसके बाद हत्या के महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन काराबास की सजा सुनाई है। इस मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी ​दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार बीते 3 नवंबर 2020 को आरोपी कृपाल पुत्र हन्नू लोधी उम्र 27 साल नि० ग्राम रेड्डी हिम्मतपुर थाना खनियांधाना करीब रात के 8 बजे पीडिता के घर में घुस आया। पीडिता के पति घर से बाहर मंदिर पर कीर्तन में गया था और पीडिता घर पर अकेली थी। आरोपी ने पीडिता को अकेला पाकर उसके साथ जबरन बलात्कार कारित किया और पीडिता कर गला दबा दिया जिससे तडफडाकर पीडिता ने वही दम तोड दिया।

पीडिता की हत्या कर आरोपी वहा से भाग गया। जब करीब 11 बजे पीडिता का पति घर लौटकर आया तो पीडिता/मृतिका को घर पर देहरी के पास अंदर मृत अवस्था में पाया, तो उसने तुरन्त पुलिस को उसकी सूचना दी । थाना खनियांधाना ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर मय अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया।

शासन की ओर पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक ने आरोपी के अपराध को गंभीर बताते हुए 376, 449 एवं 302 भा.द.स. में सजा की मांग की, जिस पर सुनवाई कर माननीय अपर सत्र न्यायालय पिछोर द्वारा प्रकरण में आरोपी कृपाल को उक्त् घटना में दोषी पाया और आजीवन कारावास से दण्डित। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक पिछोर राकेश रोशन द्वारा की गई।

आरोपी कृपाल पुत्र हन्नू लोधी उम्र 27 साल नि० ग्राम रेड्डी हिम्मतपुर थाना खनियांधाना को माननीय अपर सत्र न्यायालय पिछोर द्वारा आरोपी के गंभीर एवं घिनौने अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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