GF संबंध बनाने के बाद पैसे मांगती थी,इसलिए BF ने हत्या कर सिर कुचलकर बांकडे के पास फैंका,आजीवन कारावास

शिवपुरी। आज माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अमित कुमार गुप्ता ने एक हत्या के मामले में आरोपी परमू शाक्य पुत्र हरविलास शाक्त उम्र 39 साल निवासी स​ईसपुरा को आजीवन कारावास और 6 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपी ने अपनी ही महिला प्रेमी की हत्या अवैध संबंधों के चलते पैसे मांगने को लेकर की थी। जिसके चलते आरोपी ने इस हत्याकाण्ड को छुपाने के लिए महिला की हत्या कर पहचान न हो इसलिए महिला के सिर को बेहरमी से छतिविक्षिप्त कर दिया था।

अभियोजन के अनुसार बीते 19 जुलाई 2019 को फरियादी दामिनी ने श्रीमती संपतबाई पत्नी शिवनारायण जाटव, आयु 40 वर्ष निवासी लुघावली के दिनांक 18.07.2019 को गुम हो जाने से उसकी सूचना थाना देहात में दी गयी, जिस पर गुम इंसान क. 32/2019 पंजीबद्ध कर जांच की गयी तथा गुम इंसान जांच में परिजनों के कथन लिए गए, जिनके द्वारा परमू शाक्य पर शंका जाहिर करना बताया। संदेही परमू शाक्य को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि संपतबाई से उसके अवैध संबंध थे, वह उसे अधिक पैसे मांगकर परेशान करने लगी थी।

इस कारण उसने दिनांक 18.07.2010 को संपतबाई को उसके साथ बांकड़े हनुमान जी मंदिर के पास स्थित जंगल में ले गया, जहां उसके सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी और भाग गया। संदेही परमू शाक्य द्वारा दी गयी सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स व गुमशुदा संपतबाई के परिजनों के साथ बाकडे के जंगल (घटना स्थल) पर पहुंचे। संदेही परम् शाक्य द्वारा गुमशुदा की लाश को बताया, जिसकी पहचान गुमशुदा के लड़के कालू उर्फ दीपू जाटव ने उसकी मां के रूप में की।

गुमशुदा के पहने हुए कपड़े, चप्पलें, कंगन आदि देखकर उसकी शिनाख्त की गयी। गुमशुदगी की संपूर्ण जांच से गुमशुदा संपतबाई की अभियुक्त परमू द्वारा हत्या करना एवं पहचान छिपाने के लिए उसके सिर व चेहरे पर पत्थर मारकर क्षति विक्षत करना पाया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 302 भादवि में आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल- 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी मनोज कुमार जैन, जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में शिवकांत कुलश्रेष्ठ , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

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