पति शादी में गया, केपी यादव ने महिला को दबौच लिया, छेडछाड, 1 साल की जेल

शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय ने एक छेडछाड के मामले में एक युवक को 1 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी श्रीमती सोनल गुप्ता द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार बीते 15 जून 2019 को रंजीत सिंह यादव ने नाती आशीष की शादी का खाना होने से वह रात करीब 12:30 बजे वह व उसके पति पंगत खा कर घर आए, उसके पति के घर के पास ही खेत में बाजरा की रखवाली के लिए चले गये थे, वह घर के आंगन में चारपाई बिछाकर सो गई थी।
तभी रात को करीब 01:30 बजे कोई आदमी घर का ढडा खोलकर उसके घर में घुस आया और उसने बुरी नियत से उसका हाथ पकडा तो उसकी नींद खुल गयी तो देखा कि वह के०पी० यादब सेमरा का हाथ था। उसने पूछा हाथ क्यू पकडा तो अभियुक्त ने बुरी नियत से उसकी छाती दवा दी थी। वह जोर से चिल्लाई तो पास के खेत में सो रहे उसके पति आते दिखे, तो टार्च का उजाला देखकर आरोपी के. पी. यादव छोडकर भाग गया था।
अभियोक्त्री की उक्त मौखिक रिपोर्ट पर से पुलिस थाना दिनारा, जिला प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अपराध क्रमांक 156/2020 अंतर्गत धारा 354, 56 भाद. सं. पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया तथा आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर सुनवाई कर माननीय न्यायालय ने आरोपी के०पी० यादव को दोषी पाया एंव 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया । मामले की पैरवी श्रीमती सोनल गुप्ता द्वारा की गई।
