पैरालीगल वॉलेंटियर गांव गांव जाकर कर रहे है लोगों को जागरूक: राजस्व, न्यायालय,बिजली वन और नपा के मामलों का होगा समाधान

शिवपुरी। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत आम नागरिकों के राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हो इस हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी के निर्देशन में तथा अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश/सचिव के मार्गदर्शन में समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत 24 फरवरी को पंचम शिविर का आयोजन किया जाना है।

पंचम शिविर में न्यायालय के समस्त राजीनामा योग्य मामले, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में उल्लेखित है। साथ ही ऐसे मामले जिनमें एफआईआर हो चुकी है, किन्तु चालान पेश नहीं हुआ है एवं अदम चौक के मामले का निराकरण किया जायेगा। विद्युत विभाग के ऐसे मामले जिनमें निम्नदाव का कनेक्शन प्रदाय किया जाना है, निम्नदाब के मीटर बंद होना है या मीटर की जॉच होना है या खराब पाये जाने पर बदलाव किया जाना है, बकाया बिल राशि के मामले, विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोग राशि का समुचित मूल्यांकन होना है अथवा चोरी के ऐसे मामले जिनमें पंचनामा तैयार हो गया।

किन्तु परिवाद पेश नहीं हुआ है उन मामलों में भी पक्षकारों को सुलह समझाइश देकर मामले का निराकरण कराया जा सकता है। राजस्व विभाग के ऐसे मामले जैसे फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, बटांकन, भूमि का सीमांकन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, रास्तों के विवाद, जल निकासी, जल स्त्रोत से संबंधित मामले, बंटवारे के आदेश के पश्चात नक्सों में बटांकन, तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्सा, वन विभाग के ऐसे समनीय मामले जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 में उल्लेखित हैं।

साथ ही संपत्तिकर, जलकर, दुकानकर आदि अन्य ऐसे मामले जो भविष्य में कभी लिटिगेशन के रूप में सामने आ सकते है ऐसे प्रकरणों को भी समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत रख सकते हैं। उक्त विषयों के निराकरण के लिए प्रारंभिक स्तर पर अपने क्षेत्र के लाईनमेन, पटवारी, वीटगार्ड, कोटवार, प्रधान आरक्षक, पैरालीगल वालेंटियर एवं द्वितीय स्तर पर ग्राम न्यायाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, उपखंड अधिकारी वन, उपखंड मजिस्ट्रेट, कनिष्ठ यंत्री विद्युत विभाग, जिला विधिक सहायता अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

उक्त योजना अंतर्गत प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु पैरालीगल वालेंटियर गोपाल राठौर, कृष्णकांत नामदेव, अमन शर्मा, संजय शर्मा, संदीप शर्मा द्वारा ग्राम सिंहनिवास, कोटा, हातौद, टोंगरा, पिपरसमा आदि ग्रामों में जाकर लोगों को जागरूक किया एवं उनके प्रकरणों का समाधान आपके द्वारा योजना में निराकरण कराये जाने हेतु जानकारी दी।

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