घर में रोटी बना रही नाबालिग के साथ RAPE करने बाले आरोपी को आजीवन कारावास

शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 1500 रुपए अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार भदौरिया ने की।

अभियोजन के अनुसार 19 सितम्बर 2022 को सुबह 9 बजे जब नाबालिग किशोरी घर में खाना बना रही थी। तभी आरोपी युवक वेदराम आदिवासी घर में आया और पहले नाबालिग का रोटियां बनवाने में सहयोग करने लगा। इसी दौरान नाबालिग के दोनों भाइयों को वेदराम आदिवासी ने होटल पर सामान लेने भेज दिया और मौके का फायदा उठाते हुए नाबालिग के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया।

इसके बाद नाबालिग ने डर के कारण यह घटना किसी को नहीं बताई। लेकिन दो दिन बाद जब नाबालिग फिर से घर में अकेली थी तो आरोपी ने फिर नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़िता ने अपने पिता को मामले की जानकारी दी जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद करैरा कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

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